bansawali kaise banta hai? जाने पूरी जानकारी

bansawali kaise banta hai


वंशावली बनाने की प्रक्रिया

  1. जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वह शपथ पत्र पर अपनी वंशावली का विवरण एवं स्थानीय निवास होने के साक्ष्य के साथ एक लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा आवेदन के साथ नगद रुपए में मात्र ₹10 का शुल्क पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव के पास जमा करना होगा अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा पंचायत सचिव जमा किए हुए शुल्क को आवाज में आवेदन को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराएगा यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी पंचायत सचिव ऐसे प्रत्येक आवेदन का विवरण इस हेतु विशिष्ट रूप से संघर्ष पंजी में दर्ज करेंगे दोबारा वंशावली निर्गत करने हेतु आवेदक को पंचायत सचिव के पास ₹100 का शुल्क जमा करना होगा
  2. आवेदन के साथ नगद रुपए में मात्र ₹10 का शुल्क पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव के पास जमा करना होगा अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा पंचायत सचिव जमा किए हुए शुल्क को आवाज में आवेदन को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराएगा यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी पंचायत सचिव ऐसे प्रत्येक आवेदन का विवरण इस हेतु विशिष्ट रूप से संघर्ष पंजी में दर्ज करेंगे दोबारा वंशावली निर्गत करने हेतु आवेदक को पंचायत सचिव के पास ₹100 का शुल्क जमा करना होगा
  3. ग्राम कचहरी सचिव पंचायत सचिव से प्राप्त ऐसे आवेदक को अपने स्तर पर संधारित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेगी तथा उसे अभिलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति हेतु उपस्थित करेगा
  4. सरपंच उसे आवेदन पत्र की छाया प्रतीक कराकर ग्राम कचहरी के किसी सुगोचर स्थान पर चिपकाते हुए आम लोगों से साथ देने के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेगा भी राबड़ी के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच संकलन प्रपत्र में अपने सील मोहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेगा अगर सूचना पथ पर प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सरपंच उसे आवेदन पत्र पर सार्वजनिक सुनवाई कर समुचित निर्णय लेगा
  5. वंशावली दो प्रशन में तैयार की जाएगी वंशावली को दोनों प्रशन सभी कागजात सहित ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छाया प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकेंगे सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रति अपना प्रति हस्ताक्षर कर दूसरी प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे हस्तगत करा देगा तथा दूसरी पार्टी के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूरा विवरण अंकित रहेगा दूसरी प्रति तथा मूल आवेदन एवं उसके साथ संकलन सभी कागजात को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखेगा जिसकी जिम बमबारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी
  6. पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपनी अनुशंसा समर्पित किए गए तिथि के अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बढ़ता होगी
  7. ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को आरपीएस के अंतर्गत ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाएगी इसके संबंध में अलग से निर्देश निर्गत किया जाएगा
  8. पंचायत समिति के कार्ड पालक पदाधिकारी प्रखंड पंचायत राज अधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी समय-समय पर जांच कर या सुनिश्चित करेंगे की वंशावली बनाने की उपयुक्त भीम का पालन किया जा रहा है

आवेदन की जांच  - जिस व्यक्ति को अपनी वंशावली की आवश्यकता है उसे संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र अधिनियम किसी ग्राम का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है स्थानीय निवासी होने के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित कागजात में से किसी एक का आधार माना जा सकता है
  1. ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारा संधारित पारिवारिक पंजी में उसे व्यक्ति से संबंधित परिवार का विवरण 
  2. आवेदक के पूर्वज का जमीन का खतियान  का इत्यादि जिसके इस बात की पुष्टि होती हो वह संबंधित ग्राम का निवासी है 
  3. यदि आवेदक अभ्यर्थी के पास जमीन ना हो तो ग्राम का वोटर लिस्ट जिसमें उसका एवं उसके परिवार का नाम हो 
  4. आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पता दर्ज हो

पेपर में जारी

Important links 👇

Bansawali Form

https://drive.google.com/file/d/1te_lvSa6HWjo2QPFFlOB8dy_2XPu48tG/view?usp=sharing

किसी प्रकार की आप को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं नीचे लिंक आपको मिल जाएगा !