विधवा पेंशन योजना फॉर्म झारखंड कैसे भरें: ₹1000 प्रतिमाह, पूरी प्रक्रिया समझे


झारखंड सरकार द्वारा राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना शुरू किया गया । पति की मृत्यु के बाद कई महिलाओं के सामने परिवार चलाने, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने जैसी समस्याएं आती हैं ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार की ओर मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना चलाई गई। विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है।

इस लेख में आपको आवेदन फॉर्म भरने से लेकर जरूरी दस्तावेज, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया और पेंशन की राशि तक की पूरी जानकारी आसान हिंदी में मिलेगी।

झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाली महिला झारखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए
  • महिला विधवा होनी चाहिए
  • बैंक खाता चालू होना चाहिए
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र स्पष्ट और पढ़ने योग्य होना चाहिए
  • बैंक खाता आवेदिका के नाम पर होना चाहिए
  • खाता चालू होना चाहिए

झारखंड विधवा पेंशन फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. आवेदिका का आधार कार्ड
  2. आवेदिका का बैंक पासबुक
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. पहचान प्रमाण पत्र
  5. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  6. आवेदिका की पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर
  8. जाति प्रमाण पत्र
  9. आय या बीपीएल से संबंधित प्रमाण पत्र
  10. आवेदन फॉर्म

झारखंड विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म कैसे भरें?

  • आवेदन करने वाली महिला का पूरा नाम लिखें
  • पिता या पति का नाम लिखें
  • आवेदिका का पूरा पता भरें
  • गांव या मोहल्ले का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड नंबर, प्रखंड, जिला, पिन कोड
  • आवेदिका का आधार नंबर भरें
  • आवेदिका का बैंक खाता नंबर लिखें
  • बैंक का नाम, बैंक शाखा का IFSC कोड लिखें
  • कोटि या श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अपनी वास्तविक श्रेणी के अनुसार जानकारी भरें
  • आवेदिका की वर्तमान आयु वर्ष में लिखें
  • आवेदिका के शरीर पर मौजूद किसी स्थायी पहचान चिह्न का उल्लेख करें
  • आवेदिका का चालू मोबाइल नंबर भरें
  • आवेदिका के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के लिए स्थान दिया गया है
  • आवेदिका के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के लिए स्थान दिया गया है
  • यह हिस्सा संबंधित पंचायत, राजस्व या अधिकृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरा जा सकता है
  • फॉर्म पूरा भरने के बाद उसकी जाँच करें 
  • कार्यालय में आवेदन जमा करें
  • आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त करें।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के आवेदक संबंधित अंचल कार्यालय या निर्धारित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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