Labour Card कैसे बनाएं ! 15 योजनाएं, 50 लाख के फायदे

labour card online

Labour Card Online : लेबर कार्ड (Labour Card) एक सरकारी पहचान और लाभ का दस्तावेज़ है जो राज्य के मजदूरों (Labour/Worker) को दिया जाता है भारत के सभी राज्यों में रहने वाले वह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बनाया जाता है इस कार्ड के जरिए सरकार मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है जैसे की आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, बीमा, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता,प्रसूति सहायता, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, साईकिल क्रय योजना, परिवार पेंशन, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, पेंशन, चिकित्सा सहायता, भवन मरम्मती अनुदान, आदि के लिए यह कार्ड भारत के सभी राज्यों के श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी किया जाता है विस्तार से जानकारी नीचे बताई गई हैं !

लेबर कार्ड बनाने की मुख्य पात्रता 

  • आवेदक अपने राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए !
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए !
  • आवेदक और संगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए !
  • आवेदक की वार्षिक आय कम से कम होनी चाहिए !

लेबर कार्ड द्वारा मिलने वाले योजनाएं

  1. मातृत्व लाभ - न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है
  2. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता - न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को :-(क) आई. आई. टी. / आई. आई. एम. तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पुरा ट्यूशन फीस (ख) बी. टेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त ₹20,000/-(रूपये बीस हजार) (ग) सरकारी पॉलिटेकनिक / नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्यन के लिए एकमुश्त ₹10,000/-(रूपये दस हजार) (घ) सरकारी आई.टी.आई या समकक्ष के लिए एकमुश्त ₹5,000/- (रूपये पाँच हजार)
  3. नकद पुरस्कार -  न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालति दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹25 हजार, 70% से 79.99% अंक प्राप्त करने पर ₹15 हजार तथा 60% से 69.99% अंक प्राप्त करने पर ₹10 हजार का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  4. विवाह के लिए वित्तीय सहायता - ₹50,000/- (पचास हजार) निबंधित पुरुष / महिला कामगार को तीन वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर, उनके दो व्यवस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। यह अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।
  5. साईकिल क्रय योजना - न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल क्रय करने के उपरान्त अधिकतम ₹3,500/- (रूपये तीन हजार पांच सौ) साईकिल क्रय का रसीद उपलब्ध कराने पर।
  6. औजार क्रय योजना - अधिकतम ₹15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोपरांत उनके प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड का औजार ।
  7. भवन मरम्मती अनुदान योजना - अधिकतम ₹20,000/- (रूपये बीस हजार) तीन वर्षों की सदस्यता पूरी होने पर, सिर्फ एक बार। लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण / साईकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहीं दिया जायेगा।
  8. लाभार्थी को चिकित्सा सहायता - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि। वैसे कामगार जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की है, उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि।
  9. वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना - इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष ₹3,000/-(रूपये तीन हजार) की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी।
  10. पेंशन - न्यूनतम पाँच वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् ₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह पेंशन देय होगा। बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो।
  11. विकलांगता पेंशन - ₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह, लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि में स्थायी विकलांगता की स्थिति में तथा स्थायी पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में एकमुश्त ₹75,000/- (रूपये पचहतर हजार) एवं आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में एकमुश्त ₹50,000/- (रूपये पचास हजार) देय है
  12. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता - ₹5000/- (रूपये पांच हजार) निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को
  13. मृत्यु लाभ - (क) स्वाभाविक मृत्यु में ₹2,00,000/- (रूपये दो लाख)(ख) दुर्घटना मृत्यु में ₹4,00,000/- (रूपये चार लाख) यदि मृत्यु आपदा के समय होती है और आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र ₹1,00,000/- (रूपये एक लाख रूपये) ही देय है।
  14. परिवार पेंशन - पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत या ₹100/- (रूपये एक सौ) में से जो अधिक हो।
  15. पितृत्व लाभ - न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पुरूष कामगार, जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो, को उनकी पत्नी के प्रथम दो प्रसवों के लिए ₹6,000/- (रूपये छः हजार) प्रति प्रसव की दर से देय होगा।
  16. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना - 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के निबंधित निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान की राशि का वहन बोर्ड द्वारा पाँच वर्षो तक किया जाएगा
  17. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 से अनाच्छादित बोर्ड में निबंधित निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा पर हुए वास्तविक खर्च का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

असंगठित क्षेत्र के मजदूर

  1. भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार
  2. राज मिस्त्री
  3. राज मिस्त्री का हेल्पर
  4. बढ़ई
  5. लोहार
  6. पेंटर
  7. भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन
  8. भवन में फर्श /फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक
  9. सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले
  10. गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले
  11. कंक्रीट मिश्रण करने वाले,कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले
  12. महिला कामगार (रजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है
  13. रौलर चालक
  14. सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
  15. सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर
  16. बांध, पुल संड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
  17. भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि 
  18. ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर
  19. रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार
  20. मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)

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